रांची : साहेबगंज में बांग्ला देशियों को पासपोर्ट के लिए भारतीय होने का फरजी प्रमाण पत्र देने के मामले के आरोपी गणेश किरतनिया की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी. इस मामले में श्रीधर ग्राम पंचायत के मुखिया गणेश किरतनिया व अन्य के खिलाफ 15 मई 2014 को राजमहल के राधानगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
गणेश किरतनिया की एबीए खारिज
रांची : साहेबगंज में बांग्ला देशियों को पासपोर्ट के लिए भारतीय होने का फरजी प्रमाण पत्र देने के मामले के आरोपी गणेश किरतनिया की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी. इस मामले में श्रीधर ग्राम […]
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