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बिजली विभाग के पूर्व इइ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में गुरुवार को बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (इइ) अरुण कुमार त्रिवेदी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका (एबीए) पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी. निगरानी की ओर से एपीपी टीएन वर्मा ने जमानत का विरोध […]

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में गुरुवार को बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (इइ) अरुण कुमार त्रिवेदी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका (एबीए) पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी. निगरानी की ओर से एपीपी टीएन वर्मा ने जमानत का विरोध किया. उल्लेखनीय है कि नामकुम स्थित इस्प्रिया प्रालि में बिजली चोरी के आरोप में बीएसइबी की निगरानी टीम ने जांच की थी. इसमें विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत पाये जाने के बाद मामले की विस्तृत जांच के लिए निगरानी ब्यूरो को सौंपा गया था. इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में कई अधिकारियों को नामजद आरोपी बनाया गया था.

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