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मेडिकल के छात्रों को ग्रेस अंक देने के मामले में सुनवाई

आज फिर होगी मामले की सुनवाईरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को एकलपीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली रांची विवि की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान रांची विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार मेहता ने पक्ष रखा. प्रतिवादी की […]

आज फिर होगी मामले की सुनवाईरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को एकलपीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली रांची विवि की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान रांची विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार मेहता ने पक्ष रखा. प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखते हुए एमसीआइ के गाइडलाइन तथा विवि के प्रावधानों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को ग्रेस अंक देने की वकालत की. सुनवाई अधूरी रही. अब मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रांची विवि ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है. एकल पीठ ने प्रार्थियों को ग्रेस अंक देने का आदेश दिया था. प्रतिवादी देवाशीष रोबिंशन तिग्गा एवं अन्य की ओर से विश्वविद्यालय द्वारा एमबीबीएस की परीक्षा में ग्रेस अंक नहीं देने पर रिट याचिका दायर की थी. एकल पीठ ने उक्त याचिका को स्वीकृत कर लिया था.

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