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पूर्ण पीठ में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

मामला क्रिमिनल अपील याचिका में जमानत मामले की सुनवाई नियमित बेंच या किसी दूसरी बेंच में करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को क्रिमिनल अपील याचिका में जमानत या अपील मामले की पुन: सुनवाई नियमित बेंच अथवा किसी दूसरी बेंच में सुनवाई होगी, के मसले पर लंबी सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह, जस्टिस […]

मामला क्रिमिनल अपील याचिका में जमानत मामले की सुनवाई नियमित बेंच या किसी दूसरी बेंच में करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को क्रिमिनल अपील याचिका में जमानत या अपील मामले की पुन: सुनवाई नियमित बेंच अथवा किसी दूसरी बेंच में सुनवाई होगी, के मसले पर लंबी सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह, जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस आरआर प्रसाद की पूर्ण पीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. पूर्ण पीठ ने कहा कि कोर्ट का मकसद है कि मामलों की तेजी से सुनवाई हो सके. लोगों को समय पर न्याय मिल सके. इससे पूर्व अधिवक्ता महेश तिवारी ने कहा कि अपील या जमानत के मामले की सुनवाई में विलंब होता है. त्वरित न्याय नहीं मिल पा रही है. सरकारी अधिवक्ता ने वर्तमान व्यवस्था कायम रखने की बात कही, हालांकि उन्होंने सुनवाई में विलंब होने की बात भी कही. उल्लेखनीय है कि भीखू मारिक, हैदर शेख, लार्दू मरांडी व अन्य, जितेंद्र महतो व सुदर्शन की ओर से अलग-अलग क्रिमिनल अपील दायर की गयी है. डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान उठाये गये महत्वपूर्ण बिंदु पर सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ में हस्तांतरित किया था.

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