नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को राहत देते हुए आपराधिक मानहानि के मामले में पेश नहीं होने के कारण उन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निचली अदालत का आदेश मंगलवार को निरस्त कर दिया. शीला दीक्षित ने भाजपा नेता विजेंदर गुप्ता के खिलाफ यह मामला दायर किया गया था. न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने कहा कि 30 अगस्त के निचली अदालत के आदेश में ऐसे जुर्माने के लिए कोई वजह नहीं बतायी गयी है. अदालत ने कहा, ‘मेरा मानना है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह आदेश कायम रहनेवाला नहीं है और इसे रद्द किया जाता है.’ कोर्ट ने यह आदेश शीला दीक्षित की एक अर्जी पर दिया. इस अर्जी में उन्होंने यह जुर्माना लगाने के निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि आदेश जारी किये जाने के दौरान वह केरल की राज्यपाल थी.
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मानहानि मामला : शीला पर लगा जुर्माना रद्द
नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को राहत देते हुए आपराधिक मानहानि के मामले में पेश नहीं होने के कारण उन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निचली अदालत का आदेश मंगलवार को निरस्त कर दिया. शीला दीक्षित ने भाजपा नेता विजेंदर गुप्ता के खिलाफ यह मामला दायर […]
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