17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सभी एप आधारित कैब्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा

दिल्ली सरकार ने हाइकोर्ट को बताया नयी दिल्ली. दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि एप आधारित टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा तथा इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जायेगा. वहीं दूसरी ओर, उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर में अपने परिचालन पर लगायी गयी रोक के […]

दिल्ली सरकार ने हाइकोर्ट को बताया नयी दिल्ली. दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि एप आधारित टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा तथा इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जायेगा. वहीं दूसरी ओर, उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर में अपने परिचालन पर लगायी गयी रोक के खिलाफ दायर अपनी याचिका वापस ले ली. दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति राजीव शकधर को सूचित किया कि एक जनवरी, 2015 के उसके ताजा आदेश के तहत ओला और उबर दोनों कैब सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई वाहन चल रहा है, तो उसे जब्त किया जा रहा है. उबर ने दावा किया था कि ओला कैब्स अभी भी उपलब्ध हैं. इस पर सरकार ने अदालत को प्रतिबंध के बारे में सूचित किया. सरकार ने कहा कि उसने उबर के प्रतिवेदन पर हाइकोर्ट के 24 दिसंबर के आदेश के आधार पर आदेश पारित किया था, जब अदालत ने कैब कंपनी को परिवहन विभाग से संपर्क करने के लिए कहा था. मोबाइल एप के जरिये काम करनेवाली अमेरिका आधारित कंपनी ने दिल्ली सरकार के आठ दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उबर और ऐसी ही 20 अन्य कंपनियों को दिल्ली में परिचालन से रोक दिया गया था. उबर टैक्सी के एक चालक द्वारा पांच दिसंबर की रात 27 वर्षीय एक महिला एक्जीक्यूटिव से रेप किये जाने की घटना के बाद सरकार ने इस तरह की टैक्सी सेवाओं को प्रतिबंधित करने का कदम उठाया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें