रांची: दहेज हत्या मामले में महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रीता मिश्र की अदालत ने तीन आरोपियों नंद किशोर किस्पोट्टा, महादेव किस्पोट्टा एवं बुधनी देवी को दोषी पाते हुए सात साल कैद की सजा सुनायी है. दोषियों पर दो-दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला नगड़ी थाना कांड संख्या 149/12 से संबंधित है.
इसी कोर्ट में दहेज हत्या से संबंधित एक अन्य मामले (मांडर थाना कांड संख्या 59/12) के दो आरोपियों अजरुन पासवान एवं सुमेश्वर पासवान को सात साल कैद की सजा सुनायी गयी है. अजरुन पासवान ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. जिसके बाद मांडर थाने में मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में उसके पिता सुमेश्वर पासवान व मां सीता देवी भी आरोपी थी. सीता देवी की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है.
हत्यारे पति की गिरफ्तारी की मांग
दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी रमेश कुमार को गिरफ्तार करने की मांग लड़की के परिजनों ने की है. लोअर बाजार थाना क्षेत्र के रविदास नगर निवासी रमेश कुमार ने अपनी पत्नी सविता देवी की गला घोंट कर हत्या कर दी थी. मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसने सविता के शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया था. इस मामले में रमेश कुमार के खिलाफ गत 31 दिसंबर को लोअर बाजार थाना में केस दर्ज किया गया है. लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है.सविता के पिता का कहना है कि रमेश और उनके परिजन उनकी बेटी से हमेशा मायके से दहेज लाने का दबाव बनाते थे. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है. इस संबंध में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि सविता की मौत कैसे हुई थी?