रांची: 46 करोड़ रुपये के बीज घोटाला मामले के आरोपी पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरेन को झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. नलिन सोरेन की ओर से वारंट क्वैशिंग के लिए दायर याचिका पर जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने निचली अदालत द्वारा जारी वारंट को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी.
सरकार की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि निगरानी ब्यूरो ने 11 जुलाई को नलिन सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए दोबारा गैरजमानतीय वारंट प्राप्त किया है.
पूर्व में फरवरी 2013 में नलिन सोरेन के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी था, जिसे मई माह में हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया था. इस मामले में दो दर्जन से अधिक आरोपी है.