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ड्रग्स-कॉस्मेटिक्स नियमांे की समीक्षा को समिति

नयी दिल्ली. सरकार ने ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 की समीक्षा और उसमें संशोधन के सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के 24 दिसंबर के आदेश के अनुसार, यह समिति ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 की नये सिरे से समीक्षा करेगी. उसमें आज के अनुकूल बदलाव करने के लिए […]

नयी दिल्ली. सरकार ने ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 की समीक्षा और उसमें संशोधन के सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के 24 दिसंबर के आदेश के अनुसार, यह समिति ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 की नये सिरे से समीक्षा करेगी. उसमें आज के अनुकूल बदलाव करने के लिए संशोधनांे का सुझाव देगी, जिससे चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा व दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके. साथ ही, नियामकीय ढांचे की दक्षता को भी कायम रखा जा सके. इससे दवा और चिकित्सा उपकरण तथा कॉस्मेटिक्स उद्योग बदलते परिदृश्य के अनुरूप अपनी रफ्तार बनाये रख सकेगा. मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि 2012 में सरकार ने विदेशी फार्मा कंपनियांे को भारत में निवेश की अनुमति दी थी. वैश्विक स्तर पर मौजूदा फार्मा बाजार मंे बढ़ते विकासक्रम में क्लिनिकल परीक्षण आज की एक सकारात्मक जरूरत है.

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