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लोकपाल कानून में संशोधन बिल अगले सत्र में आयेगा : जितेंद्र सिंह

एजेंसियां, नयी दिल्लीकेंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को यहां कहा कि लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करनेवाली समिति के सदस्य के तौर पर शामिल करनेवाला विधेयक संसद के अगले सत्र में लाया जायेगा. सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘पिछले सत्र में कुछ […]

एजेंसियां, नयी दिल्लीकेंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को यहां कहा कि लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करनेवाली समिति के सदस्य के तौर पर शामिल करनेवाला विधेयक संसद के अगले सत्र में लाया जायेगा. सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘पिछले सत्र में कुछ संशोधनों के साथ लोकपाल विधेयक लाया गया. सदस्यों ने इसमें बहुत दिलचस्पी दिखायी. यह फैसला किया गया कि विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाये. सरकार ने इस पर ऐतराज नहीं जताया और विधेयक को सदन की प्रवर समिति के पास भेजा गया. विधयेक अगले सत्र में लाया जायेगा.’ कहा कि लोकपाल कानून के सामने आ रही तकनीकी जटिलताओं को दूर करने के लिए कुछ संशोधनों की जरूरत थी. सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक, 2013 सहित भ्रष्टाचार विरोधी सभी लंबित विधेयकों को पारित कराने की सरकार की मंशा है. लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून के तहत प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली चयन समिति में लोकसभा स्पीकर, निचले सदन के नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक वरिष्ठ न्यायविद या कोई अन्य सदस्य शामिल होते हैं.

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