एजेंसियां, लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने इसाई दंपति को जिंदा जला देने के जुर्म में दो मौलवियों और चार महिलाओं समेत 59 लोगों को बुधवार को दोषी ठहराया. कुरान को कथित रूप से अपवित्र किये जाने से नाराज मुसलमानों की एक भीड़ ने चार नवंबर को शहजाद मसीह (35) और उसकी गर्भवती पत्नी सियामा उर्फ शम्मा (31) की पहले बुरी तरह पिटाई की. फिर उन्हें ईंट की धधकती भट्ठी में झोंक दिया. जब तक पुलिस पहुंचती, तब तक दोनों जल कर मर गये थे.लाहौर से 50 किमी दूर की घटना यह नृशंस घटना लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर कासूर जिले के कोट राधा किशन इलाके में हुई थी. आतंकवाद निरोधक अदालत के अधिकारी ने कहा,’लाहौर की आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश हारुन ने दो मौलवियों, चार महिलाओं और ईंट भट्ठी के मालिक समेत 59 को दोषी ठहराया. यह सभी ईसाई दंपती को जिंदा जला देने के आरोपी थे.’ अधिकारी ने बताया कि हालांकि अन्य नौ आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गये. हैं. पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की जांच में कुरान केा अपवित्र किये जाने की पुष्टि नहीं हुई. आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से शहजाद का भट्ठी मालिक से विवाद था.
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इसाई दंपती को जिंदा जलाने के जुर्म में 59 लोग दोषी करार
एजेंसियां, लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने इसाई दंपति को जिंदा जला देने के जुर्म में दो मौलवियों और चार महिलाओं समेत 59 लोगों को बुधवार को दोषी ठहराया. कुरान को कथित रूप से अपवित्र किये जाने से नाराज मुसलमानों की एक भीड़ ने चार नवंबर को शहजाद मसीह (35) […]
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