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सभी जिलों में एसपीसीए का गठन करने का निर्देश

सरकार ने बताया,18 जिलों में सोसाइटी रजिस्टर्ड, छह जिलों में प्रक्रिया जारीराज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगीमामला पशु कल्याण व क्रूरता निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को सोसायटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूयल्टी टू एनिमल (एसपीसीए) के राज्य में क्रियान्वयन […]

सरकार ने बताया,18 जिलों में सोसाइटी रजिस्टर्ड, छह जिलों में प्रक्रिया जारीराज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगीमामला पशु कल्याण व क्रूरता निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को सोसायटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूयल्टी टू एनिमल (एसपीसीए) के राज्य में क्रियान्वयन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली को देखते हुए निर्देश दिया कि सभी जिलों में एसपीसीए का गठन कर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि 18 जिलों में एसपीसीए का गठन कर दिया गया है. सोसाइटी रजिस्टर्ड भी करा ली गयी है. गोड्डा, दुमका, रामगढ़, चतरा, चाईबासा व लातेहार जिला में एसपीसीए के गठन की प्रक्रिया जारी है. उसे शीघ्र पूरा कर रजिस्टर्ड करा लिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सगीरूल हक ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एसपीसीए के गठन करने व अधिनियम को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है. प्रार्थी का कहना है कि राज्य में अवैध तरीके से पशु वाहनों की जांच की जा रही है, जबकि यह जांच एसपीसीए ही कर सकती है.

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