नयी दिल्ली. अपनी एक महिला मित्र के साथ कार में बैठ कर शराब पी रहे व्यक्ति को गोली मारने वाले बंदूकधारी को दिल्ली की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने ‘मॉरल पुलिसिंग’ की इन घटनाओं में होती वृद्धि पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि किसी को भी सरकार के कामकाज अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती. अपनी लाइसेंसी राइफल से वीरेंद्र नामक व्यक्ति को बेहद करीब से गोली मारने के मामले में अदालत ने हरियाणा निवासी संदीप कुमार को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है. गोली लगने पर वीरेंद्र की मौत हो गयी थी. अतिरिक्त सत्रीय जज कामिनी लाउ ने कहा कि किसी भी हत्या को उचित नहीं ठहराया जा सकता और ऐसे कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है. अदालत ने कहा, ‘एक निजी सुरक्षाकर्मी शराब की एक दुकान के बाहर खड़े निजी वाहन में बैठे एक युवा जोड़े को डराने या धमकाने के लिए अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को हवा में लहराता है. युवा जोड़े का व्यवहार कुछ लोगों की सामाजिक संवेदनाओं के खिलाफ हो सकता है लेकिन इस तरह से हथियार का इस्तेमाल पूरी तरह अनुचित और अवैध है.’ अदालत ने कुमार पर 1.02 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अगर उसकी वसूली हो जाती है तो उसमें से एक लाख रुपये मृतक वीरेंद्र के परिवार को दिये जायें.
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चंद लोगों को नहीं दे सकते इतनी ताकत
नयी दिल्ली. अपनी एक महिला मित्र के साथ कार में बैठ कर शराब पी रहे व्यक्ति को गोली मारने वाले बंदूकधारी को दिल्ली की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने ‘मॉरल पुलिसिंग’ की इन घटनाओं में होती वृद्धि पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि किसी को भी सरकार […]
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