अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा एजेंसियां, मुंबईबांबे हाइकोर्ट ने ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कांग्रेस, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने को कहा है जिसमें कांग्रेस के चुनाव चिह्न ‘पंजा’ आवंटित किये जाने को चुनौती दी गयी है. याचिका में कहा गया कि यह प्रतीक चिह्न राज्य पुलिस का भी है. यह निर्देश हाइकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित शाह के नेतृत्ववाली पीठ ने पुणे के आरटीआइ कार्यकर्ता हेमंत पाटील की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये. याचिकाकर्ता के वकील आरएन कचावे ने बताया कि कोर्ट ने बचाव पक्षों से अपना जवाब 17 जनवरी तक देने को कहा है.याचिका में क्या हेमंत पाटील की जनहित याचिका में कहा गया है कि इस चिह्न से आम आदमी की ओर से कांग्रेस की तुलना पुलिस से की जा सकती है. वे ऐसा सोच सकते हैं कि पार्टी कानून एवं व्यवस्था कायम करने का काम करती है. दावा किया कि उन्होंने भारत के चुनाव आयुक्त, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से संपर्क कर सभी जगह अपनी शिकायत दर्ज करायी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. अदालत अब मामले की सुनवाई क्रिसमस की छुट्टियों के बाद नये साल जनवरी में करेगी.
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कांग्रेस के चुनाव चिह्न ‘पंजा’ के खिलाफ जनहित याचिका
अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा एजेंसियां, मुंबईबांबे हाइकोर्ट ने ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कांग्रेस, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने को कहा है जिसमें कांग्रेस के चुनाव चिह्न ‘पंजा’ आवंटित किये जाने को चुनौती दी गयी है. याचिका में कहा गया कि यह प्रतीक […]
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