रांची: राज्य सरकार के खान व भूतत्व विभाग ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर कर टाटा स्टील के नोवामुंडी आयरन ओर माइंस के माइनिंग लीज नवीकरण के मामले में एकल पीठ द्वारा 11 दिसंबर को पारित आदेश को चुनौती दी है.
सरकार का कहना है कि एकल पीठ का आदेश की एक सप्ताह (18 दिसंबर तक) में एमएमडीआर एक्ट की धारा 8 (3) के तहत एक्सप्रेस ऑर्डर जारी करें, अन्यथा प्रार्थी (टाटा स्टील) खनन कार्य शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, यह विधि सम्मत नहीं है. उसे निरस्त करने का आग्रह किया गया है. गौरतलब है कि प्रार्थी टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा नोवामुंडी आयरन ओर माइंस का लीज समाप्त करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. सरकार ने एकल पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को एक्सप्रेस ऑर्डर जारी करने का आदेश दिया था. एक सप्ताह में आदेश जारी नहीं करने पर 19 दिसंबर से प्रार्थी खनन कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहेगा.
क्या है मामला
प्रोवेंशियल गवर्मेट ने एक जनवरी 1922 को टाटा स्टील लिमिटेड को नोवामुंडी आयरन ओर माइंस 30 वर्षो के लिए लीज पर दी थी. एक जनवरी 1952 को 30 वर्षो के लिए लीज नवीकरण किया गया. एक जनवरी 1982 को 30 वर्षो के लिए नवीकरण हुआ. लीज एक जनवरी 2011 को समाप्त हो गयी. टाटा स्टील ने 17 दिसंबर 2009 को ही लीज नवीकरण के लिए आवेदन दिया था, लेकिन नवीकरण नहीं किया गया. पश्चिमी सिंहभूम स्थित 1160.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले नोवामुंडी माइंस राज्य सरकार के आदेश के बाद से बंद है. तीन सितंबर 2014 को इसे बंद करने का आदेश दिया गया था. चार सितंबर से उत्पादन नहीं हो रहा है.