नयी दिल्ली. दिल्ली के एक उपभोक्ता फोरम ने उत्तर रेलवे को उस व्यक्ति को 15 हजार रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया है, जिसे जून 2011 में कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस टे्रन से मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक की यात्रा के दौरान उसका टिकट प्रतीक्षा सूची से आरएसी में तब्दील होने के बावजूद सीटें नहीं दी गयीं. नयी दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निबटारा फोरम के अध्यक्ष सीके चतुर्वेदी ने उत्तर रेलवे को ‘सेवा में कमी’ का दोषी ठहराते हुए उसे अवधेश कुमार नाम एक व्यक्ति को 15 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. साथ ही फोरम ने अपने आदेश में उत्तर रेलवे की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उसने कुमार की याचिका को पूर्वी मध्य रेल मंडल को भेज दिया था. फोरम ने उत्तर रेलवे की इस दलील को ‘जिम्मेदारी से बचने का प्रयास’ करार दिया. फोरम ने कहा, ‘रेलवे यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि टिकट पर्यवेक्षक के खिलाफ शिकायत को पूर्वी मध्य रेलवे जोन को अग्रेषित कर दिया गया था, क्योंकि रेलवे कानून, 1989 के तहत रेलवे एक इकाई है और प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे नौ मंडलों में बांटा गया है.’ फोरम ने कहा, ‘मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक के लंबे सफर के दौरान कुमार और उनके परिवार को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी, जिस दौरान उन्हें काफी असुविधा हुई, जबकि उन्हें आरएसी टिकट पर सीट मिलने का अधिकार था.’
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आरएसी टिकट पर सीट नहीं देने के लिए उत्तर रेलवे पर जुर्माना
नयी दिल्ली. दिल्ली के एक उपभोक्ता फोरम ने उत्तर रेलवे को उस व्यक्ति को 15 हजार रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया है, जिसे जून 2011 में कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस टे्रन से मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक की यात्रा के दौरान उसका टिकट प्रतीक्षा सूची से आरएसी में तब्दील होने के बावजूद सीटें नहीं दी […]
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