बढ़ेगा भविष्य निधि का दायरा एजेंसियां, नयी दिल्लीदेश के कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है. इस नये फैसले के तहत अब 10 से अधिक कर्मचारियोंवाली कंपनियां भी इपीएफ के दायरे में होंगी. अभी तक इपीएफ की सीमा 20 कर्मचारियों की है. अभी तक 20 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियां इस दायरे से बाहर थीं. इपीएफओ द्वारा कर्मचारियों की संख्या घटाने से योजना का लाभ अधिक से अधिक कर्मचारियों के मिल सकेगा. श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंगारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इसके लिए इपीएफ एवं विविध प्रावधान कानून, 1952 में संशोधन प्रस्तावित है. दत्तात्रेय ने बताया कि सरकार का तीन सामाजिक योजनाओं को मिला कर एक करने का प्रस्ताव है. इन योजनाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना शामिल हैं. यह सभी योजनाएं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू की गयी हैं. एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के 20 जिलों में जल्द ही इस एकीकृत योजना की शुरुआत की जायेगी. फिलहाल असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है.
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दस कर्मियोंवाली कंपनियां भी इपीएफ में होंगी शामिल
बढ़ेगा भविष्य निधि का दायरा एजेंसियां, नयी दिल्लीदेश के कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है. इस नये फैसले के तहत अब 10 से अधिक कर्मचारियोंवाली कंपनियां भी इपीएफ के दायरे में होंगी. अभी तक इपीएफ की सीमा 20 […]
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