रांची: 46 करोड़ के बीज घोटाले के आरोपी पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरेन को अब तक गिरफ्तार नहीं किये जाने पर झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है.
मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस प्रकाश टाटिया व जस्टिस जया राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा: आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया. गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई हुई. जवाब दाखिल कर इसकी जानकारी दी जाये.
खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने पैरवी की. इससे पूर्व अधिवक्ता राजीव कुमार ने अखबारों में प्रकाशित खबर को अदालत में प्रस्तुत किया. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि पूर्व मंत्री नलिन सोरेन बीज घोटाले के आरोपी हैं. वर्ष 2011 से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है. निगरानी गिरफ्तार नहीं कर रही है.
ज्ञात हो कि तीन जुलाई को जैप-वन परिसर में नलिन सोरेन पाकुड़ के शहीद एसपी अमरजीत बलिहार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया. वहां राज्यपाल के सलाहकार व कई आला अधिकारी भी मौजूद थे. ज्ञात हो कि निगरानी अदालत के आदेश पर निगरानी ब्यूरो ने बीज घोटाले को लेकर मामला दर्ज कराया था. पूर्व मंत्रियों, अधिकारियों सहित 26 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया. 10 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी हुआ था.