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जेएससीए कर रहा है लीज शर्तों का उल्लंघन

एचइसी ने कोर्ट को दिया जवाबप्रार्थी ने जवाब देने के लिए लिया मांगा समयरांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में की गयी गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस रवि नाथ वर्मा की खंडपीठ ने मामले की […]

एचइसी ने कोर्ट को दिया जवाबप्रार्थी ने जवाब देने के लिए लिया मांगा समयरांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में की गयी गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस रवि नाथ वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 12 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी. मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी. इससे पूर्व एचइसी की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि जेएससीए 25 जून 2008 को एचइसी के साथ 90 वर्षों के लिए किये गये लीज एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने तथा अन्य खेलों के विकास के लिए एचइसी ने धुर्वा में 31.70 एकड़ जमीन जेएससीए को दी थी. 50 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एसोसिएशन ने एचइसी को 15.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. एसोसिएशन ने पारदर्शिता नहीं बरती. पांच प्रतिशत गेट मनी देने का प्रावधान था, जिसका कभी पालन नहीं किया गया. स्टेडियम में जितने भी मैच होते हैं, उसके टिकट दर की भी जानकारी नहीं दी जाती है. प्रत्येक मैच का 100 टिकट एचइसी को मिलना था, वह भी कभी नहीं दिया गया. एचइसी का लोगो भी कहीं नहीं लगा है. लीज एग्रीमेंट में कही भी मैरेज हॉल, क्लब, फाइव स्टार होटल आदि का जिक्र नहीं किया गया है. इनके निर्माण या संचालन के लिए भी एचइसी ने कभी अनुमति (कंसेंट) नहीं दी है. एचइसी ने क्रिकेट सहित अन्य खेलों के विकास के लिए एसोसिएशन को जमीन दी थी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राकेश कुमार ने जनहित याचिका दायर की है.

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