28 अप्रैल 2000 को सिवान में दिनदहाड़े कर दी गयी थी अधिवक्ता रघुवीर शरण वर्मा की हत्या सिविल कोर्ट रांची में हुई सुनवाई, तीन आरोपियों मिली थी आजीवन कारावास की सजारांची . झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को सिवान अधिवक्ता हत्याकांड मामले में दोष सिद्ध अभियुक्तों मो शाहनवाज, ठाकुर अभिषेक कुमार उर्फ वाल व शंकर दास की आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराते हुए कंफर्म कर दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ में क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया. प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखे जाने के बाद झारखंड सरकार की ओर एपीपी टीएन वर्मा ने पक्ष रखा. सजा को बढ़ाने से संबंधित प्रार्थी अमृतराज वर्धन की ओर से दायर क्रिमिनल रिविजन याचिका को भी खारिज कर दिया. प्रार्थी मो शाहनवाज, शंकर दास, ठाकुर अभिषेक कुमार ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर की थी. उन्होंने रांची की निचली अदालत द्वारा 24.2.2010 को सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी. इन पर सिवान के अधिवक्ता रघुवीर शरण वर्मा, पत्नी मधु वर्मा की हत्या करने का आरोप था.
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सिवान अधिवक्ता हत्याकांड : कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा कंफर्म की
28 अप्रैल 2000 को सिवान में दिनदहाड़े कर दी गयी थी अधिवक्ता रघुवीर शरण वर्मा की हत्या सिविल कोर्ट रांची में हुई सुनवाई, तीन आरोपियों मिली थी आजीवन कारावास की सजारांची . झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को सिवान अधिवक्ता हत्याकांड मामले में दोष सिद्ध अभियुक्तों मो शाहनवाज, ठाकुर अभिषेक कुमार उर्फ वाल व शंकर दास […]
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