नयी दिल्ली. रीयल एस्टेट क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के नये उदार नियमों अधिसूचना बुधवार को जारी की. इन नियमों के तहत एफडीआइवाली परियोजनाओं के लिए न्यूनतम निर्मित क्षेत्र कम कर दिया गया है. इसके अलावा विदेशी पूंजी की न्यूनतम सीमा भी कम की गयी है तथा परियोजना से बाहर निकलने के नियम भी आसान बनाये गये हैं. निर्माण विकास क्षेत्र से संबद्ध संशोधित नियमों को मंत्रिमंडल की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है. भारत में स्वत: स्वीकृत मार्ग के जरिये इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआइ की अनुमति है.
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रीयल एस्टेट कारोबार में एफडीआइ के नियम आसान
नयी दिल्ली. रीयल एस्टेट क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के नये उदार नियमों अधिसूचना बुधवार को जारी की. इन नियमों के तहत एफडीआइवाली परियोजनाओं के लिए न्यूनतम निर्मित क्षेत्र कम कर दिया गया है. इसके अलावा विदेशी पूंजी की न्यूनतम सीमा भी […]
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