हाइकोर्ट में प्रार्थी की एलपीए खारिजरांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित पार्किंग के टेंडर मामले में दिये गये एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपील याचिका खारिज कर दी. साथ ही प्रार्थी पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनीता सिंह ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी. एकल पीठ ने टेंडर मामले में साउथ इस्टर्न रेलवे की ओर से आवंटन रद्द करने को उचित ठहराते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया था. रेलवे की ओर से पार्किंग के लिए टेंडर निकाला गया था. प्रार्थी सुनीता सिंह ने टेंडर में भाग लिया. उन्हें टेंडर आवंटन भी हो गया. शर्तें पूरी नहीं करने के कारण रेलवे प्रशासन ने टेंडर आवंटन को रद्द कर दिया. इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी, जो खारिज हो गयी थी.
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50 हजार रुपया जुर्माना लगा (जमशेदपुर भी जायेगा)
हाइकोर्ट में प्रार्थी की एलपीए खारिजरांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित पार्किंग के टेंडर मामले में दिये गये एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपील याचिका खारिज […]
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