वरीय संवाददातारांची : लोकायुक्त संस्था को मजबूत और अधिकार संपन्न बनाने से राज्य सरकार पीछे हट गयी है. लोकायुक्त के लिए इन्क्वायरी विंग व प्रोस्क्यिूशन विंग का गठन नहीं हो सकेगा. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग ने आदेश (7020) जारी किया है. इसमें कहा गया है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 केंद्रीय अधिनियम है. उक्त केंद्रीय अधिनियम की धारा 11 तथा 12 के तहत उपरोक्त विंग का गठन किया जाना उचित नहीं होगा. पूर्व में हाइकोर्ट के निर्देश पर पैट्रिक सादा की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उक्त जानकारी दी थी. उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त के सचिव ने पत्रांक 71/17.1.2011 के माध्यम से केंद्रीय अधिनियम की धारा 11 तथा 12 के तहत अनुसंधान व अभियोजन विंग का गठन करने का आग्रह किया था. इसमें संविदा पर पुलिस उप महानिरीक्षक (सीबीआइ से सेवानिवृत्त पदाधिकारी) का एक पद, पुलिस उपाधीक्षक व पुलिस निरीक्षक का दो-दो पद, पुलिस बल चार, सहायक व कनीय अभियंता का एक-एक पद सृजित करना शामिल था. सरकार के इनकार कर देने से लोकायुक्त को न तो जांच एजेंसी की शक्ति मिलेगी और न ही वह किसी भ्रष्टाचार के आरोपी के खिलाफ सजा सुना सकेगा.
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राज्य सरकार नहीं देगी लोकायुक्त को अधिकार
वरीय संवाददातारांची : लोकायुक्त संस्था को मजबूत और अधिकार संपन्न बनाने से राज्य सरकार पीछे हट गयी है. लोकायुक्त के लिए इन्क्वायरी विंग व प्रोस्क्यिूशन विंग का गठन नहीं हो सकेगा. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग ने आदेश (7020) जारी किया है. इसमें कहा गया है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम […]
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