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कन्या शिशु हत्या को गैर जमानती अपराध बनाने को लोकसभा में विधेयक

एजेंसियां, नयी दिल्लीकन्या शिशु हत्या को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए लोकसभा में एक महत्वपूर्ण गैर सरकारी विधेयक पेश किया गया है. कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी द्वारा पेश किये गये ‘कन्या शिशु हत्या निवारण विधेयक 2014’ के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि देश में अभी भी जारी दहेज प्रथा के […]

एजेंसियां, नयी दिल्लीकन्या शिशु हत्या को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए लोकसभा में एक महत्वपूर्ण गैर सरकारी विधेयक पेश किया गया है. कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी द्वारा पेश किये गये ‘कन्या शिशु हत्या निवारण विधेयक 2014’ के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि देश में अभी भी जारी दहेज प्रथा के अभिशाप के कारण किसी साधारण परिवार में कन्या का जन्म अशुभ और श्राप समझा जाता है.कानून के अभाव में इस पर रोक मुश्किलइसमें कहा गया है कि बालिका का जन्म गरीब परिवारों द्वारा बोझ समझा जाता है. इसके परिणामस्वरूप देश में व्यापक रूप से प्रचलित कन्या शिशु हत्या के मामलों मंे कई गुणा वृद्धि हुई है. विधेयक कहता है कि यह सही समय है जब इस कायरतापूर्ण कृत्य को समाप्त कर दिया जाना चाहिए. लेकिन किसी कठोर कानून के अभाव में इस कुप्रथा पर रोक लगा पाना बहुत कठिन है. इसलिए यह प्रस्ताव है कि एक ऐसा विधान लाया जाये जिसमें उन व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का उपबंध हो जो कन्या शिशु हत्या करते हैं.तत्काल हिरासत में लिया जाये दोषीविधेयक के प्रावधानों में कहा गया है कि यदि बालिका की मृत्यु के कारण के संबंध में प्रारंभिक जांच के बाद कोई व्यक्ति शिशु हत्या का अपराधी पाया जाता है तो उसे तत्काल हिरासत में लिया जाना चाहिए. इस अपराध को गैर जमानती अपराध बनाये जाने के साथ ही दोषियों के लिए 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही कहा गया है कि ऐसे मामलों में कन्या शिशु की हत्या की जांच तथा अदालत में रिपोर्ट या वाद फाइल करने का कार्य बालिका की मृत्यु की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए.

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