रांची. महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रीता मिश्रा की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी सुरेंद्र ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. यह मामला चान्हो थाना कांड संख्या 33/08 से संबंधित है. मामले के सूचक बुधु भगत ने चान्हो थाना में मामला दर्ज कराया था कि सुरेंद्र ठाकुर ने उसकी नाबालिग लड़की का शादी की नीयत से अपहरण कर लिया था.
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अपहरण का आरोपी साक्ष्य के अभाव में रिहा
रांची. महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रीता मिश्रा की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी सुरेंद्र ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. यह मामला चान्हो थाना कांड संख्या 33/08 से संबंधित है. मामले के सूचक बुधु भगत ने चान्हो थाना में मामला दर्ज कराया था कि सुरेंद्र ठाकुर ने उसकी नाबालिग लड़की […]
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