संवाददाता, रांचीएजेसी चतुर्थ कृष्ण कुमार की अदालत ने आजसू नेता अजीत यादव की हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए छह अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा सुनायी गयी उनमें अनिल यादव, सुजीत यादव, प्रदीप यादव, विवेक सिंह उर्फ बिट्टू, संदीप थापा व आदित्य सिंह शामिल हैं. इस मामले में अदालत ने अभियुक्तों को छह 28 नवंबर को दोषी करार दिया था. मामले में तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था.गौरतलब है कि अजीत यादव की हत्या रातू रोड दुर्गा मंदिर के पास स्थित टैक्सी स्टैंड मंे ठेका लेने के विवाद को लेकर 14 जून 2009 को की गयी थी. इस मामले में 19 सितंबर 2009 को आरोप पत्र दायर किया गया था. जबकि 20 जुलाई 2013 को आरोप गठन किया गया था. अभियोजन तथा सूचक की ओर से अधिवक्ता हृदयनाथ विश्वकर्मा एवं ओपी गौरव ने बहस की.
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हत्या के मामले में छह को आजीवन कारावास
संवाददाता, रांचीएजेसी चतुर्थ कृष्ण कुमार की अदालत ने आजसू नेता अजीत यादव की हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए छह अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा सुनायी गयी उनमें अनिल यादव, सुजीत यादव, प्रदीप यादव, विवेक सिंह उर्फ बिट्टू, संदीप थापा व आदित्य सिंह शामिल हैं. इस मामले में […]
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