रांची. पोटा से जुड़े मामले में उग्रवादी उदय नाथ उरांव उर्फ उदय उरांव को पोटा के विशेष न्यायाधीश ने 14 वर्ष की सजा के साथ 19 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला भंडरा (लोहरदगा) स्पेशल 21/03 से जुड़ा है. 16 फरवरी 2003 को उग्रवादी उदय नाथ उरांव को पुलिस ने स्टेनगन व अन्य हथियार तथा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था. सभी हथियार पूर्व विधायक भुखला भगत के अंगरक्षक से छीने गये थे. उदय नाथ उरांव को पोटा तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया था.
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पोटा मामले में 14 वर्ष की सजा
रांची. पोटा से जुड़े मामले में उग्रवादी उदय नाथ उरांव उर्फ उदय उरांव को पोटा के विशेष न्यायाधीश ने 14 वर्ष की सजा के साथ 19 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला भंडरा (लोहरदगा) स्पेशल 21/03 से जुड़ा है. 16 फरवरी 2003 को […]
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