रांची. झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा चतुर्थ सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में स्केलिंग पद्धति से अभ्यर्थियों के चयन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी. खंडपीठ ने कहा कि यह जनहित याचिका के रूप में सुनवाई योग्य मामला नहीं है. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने खंडपीठ को बताया कि प्रार्थी का कहना सही नहीं है. स्केलिंग पद्धति सही है. इसकी विशेषज्ञ संस्थान से जांच करायी गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी स्केलिंग पद्धति को उचित बताया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील कुमार महतो ने जनहित याचिका दायर कर स्केलिंग पद्धति को चुनौती दी थी.
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जेपीएससी स्केलिंग पद्धति को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज
रांची. झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा चतुर्थ सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में स्केलिंग पद्धति से अभ्यर्थियों के चयन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी. खंडपीठ ने […]
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