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बड़गाम में बेकसूरों पर फायरिंग मामले में नौ जवान दोषी करार

श्रीनगर. बड़गाम फायरिंग मामले में सेना की जांच गुरुवार को पूरी हो गयी. इस मामले में नौ जवानों को आरोपी बनाया गया है. सैन्य कोर्ट ने 53 राष्ट्रीय रायफल्स के आठ जवानों और एक जूनियर कमिशंड ऑफिसर के खिलाफ केस दायर किया है. उन सभी के कोर्ट मार्शल की सिफारिश की गयी है. उधर, दूसरी […]

श्रीनगर. बड़गाम फायरिंग मामले में सेना की जांच गुरुवार को पूरी हो गयी. इस मामले में नौ जवानों को आरोपी बनाया गया है. सैन्य कोर्ट ने 53 राष्ट्रीय रायफल्स के आठ जवानों और एक जूनियर कमिशंड ऑफिसर के खिलाफ केस दायर किया है. उन सभी के कोर्ट मार्शल की सिफारिश की गयी है. उधर, दूसरी ओर सेना के अधिकारी साफ -साफ कहने से बचते रहे. सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय के एक सैन्य अधिकारी ने कहा,’जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप दी गयी है. आगे की प्रक्रिया के लिए कानून विभाग द्वारा रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है.’ जब उनसे उन खबरों के बारे में पूछा गया जिनमें दावा किया गया है कि तीन नवंबर को दो युवकों के मारे जाने के मामले में नौ सैन्य कर्मियों पर अभियोग लगाया गया है तो अधिकारी ने कहा कि ‘ये अटकलें है.’ गौरतलब है कि गत तीन नवंबर को बड़गाम जिले में जवानों की फायरिंग में दो निर्दोष युवकों की जान चली गयी थी. सेना ने इस घटना पर पहले ही अपनी गलती मान ली थी. कुछ ही दिनों में जांच पूरी कर दोषियों को दंड देने का वादा किया था. रक्षा मंत्रालय ने दोनों मृतकों फैसल यूसुफ और मेहराज अहमद डार के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का एलान किया था.

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