संवाददाता, रांचीआयकर ट्रिब्यूनल ने पशुपालन घोटाले के सप्लायर के विरुद्ध आयकर द्वारा जारी किये गये टैक्स के नोटिस को निरस्त कर दिया था. आयकर विभाग की असेसमेंट शाखा ने इस सप्लायर से 22 करोड़ रुपये टैक्स की वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी किया था. सप्लायर ने इसे ट्रिब्यूनल में चुनौती दी. ट्रिब्यूनल के चेयरमैन एमएल कारवा की अदालत में 26 नवंबर को इस मामले की सुनवाई हुई. इसमें आयकर विभाग की ओर से अधिवक्ता दीपक रोशन ने विभाग का पक्ष पेश किया. सप्लायर की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने डिमांड नोटिस के खिलाफ तर्क पेश किया. ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई के बाद डिमांड नोटिस को निरस्त कर दिया.
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संजय सिन्हा के खिलाफ आयकर का डिमांड नोटिस निरस्त
संवाददाता, रांचीआयकर ट्रिब्यूनल ने पशुपालन घोटाले के सप्लायर के विरुद्ध आयकर द्वारा जारी किये गये टैक्स के नोटिस को निरस्त कर दिया था. आयकर विभाग की असेसमेंट शाखा ने इस सप्लायर से 22 करोड़ रुपये टैक्स की वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी किया था. सप्लायर ने इसे ट्रिब्यूनल में चुनौती दी. ट्रिब्यूनल के चेयरमैन […]
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