नयी दिल्ली. दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल को शोध कार्य चोरी, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत ने हिरासत में लेने का आदेश दिया. बाद में दिल्ली हाइकोर्ट ने बाद में उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया. इस बीच, अदालत ने संबंधित अधिकारियांे को निचली अदालत का आदेश 15 दिसंबर से पहले उसके सामने लाने का निर्देश दिया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद कुमार गौतम ने प्रोफेसर पी पार्थसारथी की शिकायत पर प्रोफेसर पेंटल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. पार्थसारथी ने पेंटल और उनके एक छात्र पर जैव प्रौद्योगिकी विषय पर उनके शोध पत्र को अपना बताकर छपवाने और इस तरह शोध कार्य चोरी करने का आरोप लगाया था. पेंटल को दोपहर करीब 12 बजकर 45 मिनट पर हिरासत में लिया गया. उनके वकील तुरंत हाइकोर्ट गये जहां अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.
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डीयू के पूर्व कुलपति के गिरफ्तारी वारंट पर रोक
नयी दिल्ली. दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल को शोध कार्य चोरी, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत ने हिरासत में लेने का आदेश दिया. बाद में दिल्ली हाइकोर्ट ने बाद में उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया. इस बीच, अदालत ने संबंधित अधिकारियांे को निचली अदालत का आदेश […]
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