28.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

छोटे मामले निबटाने की पुलिस की पहल

रांची: न्यायालय में लंबित छोटे-छोटे मामलों का निबटारा शीघ्र कराने का प्रयास पुलिस करेगी. इससे पीड़ित को जल्द राहत मिल सकेगी. मामलों के जल्द निबटारे के लिए पुलिस जिला विधिक सेवा प्राधिकार की मदद करेगी. इसके लिए डीएसपी मुख्यालय द्वितीय नवल किशोर शर्मा को जिला नोडल अफसर चुना गया है. इससे संबंधित आदेश एसएसपी प्रभात […]

रांची: न्यायालय में लंबित छोटे-छोटे मामलों का निबटारा शीघ्र कराने का प्रयास पुलिस करेगी. इससे पीड़ित को जल्द राहत मिल सकेगी. मामलों के जल्द निबटारे के लिए पुलिस जिला विधिक सेवा प्राधिकार की मदद करेगी. इसके लिए डीएसपी मुख्यालय द्वितीय नवल किशोर शर्मा को जिला नोडल अफसर चुना गया है. इससे संबंधित आदेश एसएसपी प्रभात कुमार ने जारी कर दिया है. जारी आदेश में एसएसपी ने नोडल अफसर के साथ-साथ अपने अधीनस्थ पुलिस अफसरों को कई निर्देश दिये हैं.

नोडल अफसर को दिये गये निर्देश

नोडल अफसर का यह दायित्व होगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 50 लाख एवं उससे अधिक बैंक ऋण भुगतान में हुए चूक के मामलों में जारी नोटिस जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से प्राप्त करेंगे, तथा उस नोटिस का तामिला स्थानीय पुलिस के माध्यम से कराना सुनिश्चत करेंगे.

नोडल पुलिस अफसर न्यायालय में लंबित सभी सरकारी शिकायतवाद, पुलिस अधिनियम, मोटरयान, माप तौल एवं अन्य मामलों में प्रतिदिन सम्मन प्राप्त करेंगे, एवं स्थानीय पुलिस के माध्यम से उसका शीघ्र तामिला करवाना सुनिश्चत करेंगे.

वैसे सभी मामले, जिसमें पुलिस न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर चुकी है. जिसमें वादी को सम्मन जारी किया गया है. इसका भी समय पर तामिला हो सके, इसकी भी जिम्मेवारी नोडल पुलिस अफसर को दी गयी है.

प्रत्येक थाना में पारिवारिक, संपत्ति एवं पड़ोसियों के बीच के छोटे-छोटे विवाद का निबटारा पारस्परिक समझौता से करा लिया जाता है. ऐसे सभी मामलों के लिए प्रत्येक थाना में एक रजिस्टर तैयार किया जाये. थाना में ऐसे मामले आने पर संबंधित पक्ष को पहले ही केस नंबर प्रदान कर दिया जाये. साथ ही इस तरह के सभी मामलों का निबटारा छह दिसंबर से पहले कर लिया जाये.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें