एकल पीठ के आदेश को दी चुनौतीरांची : राज्य सरकार के खान व भूतत्व विभाग ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर कर सेल के माइनिंग लीज नवीकरण के मामले में एकल पीठ द्वारा 13 नवंबर को पारित आदेश को चुनौती दी है. विभाग का कहना है कि एकल पीठ का आदेश की एक सप्ताह में लीज नवीकरण करें, अन्यथा प्रार्थी (सेल) खनन कार्य शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, यह विधि सम्मत नहीं है. उसे निरस्त करने का आग्रह किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सेल द्वारा आयरन ओर माइनिंग लीज समाप्त करने संबंधी सरकार के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया है. मामले की सुनवाई चल रही है. यह है मामलाराज्य सरकार की अनुशंसा पर पश्चिमी सिंहभूम के गुआ स्थित दुर्गाइबरु में 1445.756 हेक्टेयर भूमि पर आयरन ओर की माइंस सेल को दी गयी थी. उक्त माइंस 22.2.1949 को 30 वर्ष के लिए सेल को लीज पर दी गयी थी. लीज की अवधि 22.2.1979 में समाप्त हो गयी. दोबारा नवीनीकरण किया गया, जो फरवरी 2009 में समाप्त हुआ. इसके पहले ही फरवरी 2008 में सेल ने लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया, लेकिन नवीनीकरण नहीं किया गया. इस बीच केंद्र सरकार द्वारा एमएमडीआर एक्ट में संशोधन कर दिया गया. पहले नियम था कि आवेदन लंबित रहने की स्थिति में उसे डिम्ड एक्सटेंशन माना जायेगा. संशोधित कर यह कहा गया कि यह डिम्ड एक्सटेंशन सिर्फ पहले नवीनीकरण पर लागू होगा. इसके बाद राज्य सरकार ने 3.9.2014 व 4.9.2014 को लीज समाप्त कर दिया.
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सेल के लीज नवीकरण मामले में सरकार गयी हाइकोर्ट
एकल पीठ के आदेश को दी चुनौतीरांची : राज्य सरकार के खान व भूतत्व विभाग ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर कर सेल के माइनिंग लीज नवीकरण के मामले में एकल पीठ द्वारा 13 नवंबर को पारित आदेश को चुनौती दी है. विभाग का कहना है कि एकल पीठ का आदेश की एक सप्ताह में […]
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