2जी मामलानयी दिल्ली. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने सीबीआइ की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ और गवाह तथा दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी थी. इन गवाहों में प्रवर्तन निदेशालय के उपनिदेशक राजेश्वर सिंह का भी नाम है. अदालत ने कहा कि मामले में न्यायोचित फैसले के लिए यह जरूरी लग रहा था. विशेष जज ओपी सैनी ने हालांकि जांच एजेंसी को आगाह किया है कि मुकदमे में आधे अधूरे दस्तावेज दाखिल करने से मुकदमे में अनिश्चितता तथा बेसब्री पैदा होती है. न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष को यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय विधि व्यवस्था आरोपियों को किसी भी कीमत पर, उचित या अनुचित किसी भी तरीके से खदेड़ने के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है.
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और गवाहों को बुलाने की सीबीआइ की याचिका मंजूर
2जी मामलानयी दिल्ली. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने सीबीआइ की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ और गवाह तथा दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी थी. इन गवाहों में प्रवर्तन निदेशालय के उपनिदेशक राजेश्वर सिंह का भी […]
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