नयी दिल्ली. एक सत्र अदालत ने यहां एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से मिलने की अनुमति प्रदान कर दी, जो अपनी मां के साथ अलग रह रही है. अदालत ने कहा कि बच्चे के संरक्षण का मुद्दा माता-पिता के अधिकार से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह बच्चे के कल्याण का मसला है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गिरीश कठपालिया ने इस व्यक्ति की पत्नी द्वारा दर्ज कराये गये घरेलू हिंसा के मामले में मजिस्ट्रेट की अदालत का आदेश दरकिनार कर दिया, जो पति और उसके परिवार के सदस्यों को बच्चे से संपर्क करने से रोकता था. इस व्यक्ति ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी.
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संरक्षण के मामले में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि : अदालत
नयी दिल्ली. एक सत्र अदालत ने यहां एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से मिलने की अनुमति प्रदान कर दी, जो अपनी मां के साथ अलग रह रही है. अदालत ने कहा कि बच्चे के संरक्षण का मुद्दा माता-पिता के अधिकार से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह बच्चे के कल्याण का मसला है. अतिरिक्त […]
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