नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने उस व्यक्ति को कोई भी राहत देने से इनकार किया जिसने पत्नी से इकतरफा तलाक का आदेश लिया था. कोर्ट ने कहा कि उसका कृत्य महिला के प्रति ‘मानसिक क्रूरता और प्रताड़ना है.’ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजी) विकास ढल ने पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जिसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गयी थी. उस अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में पत्नी के साथ क्रूरता करने के लिए पति के खिलाफ आरोप तय किये थे. अदालत ने कहा था,’क्रूरता सतत चलनेवाला अपराध है. तलाक का एकतरफा आदेश लेना मानसिक क्रूरता और प्रताड़ना है. उसके बाद तलाक के आदेश को निरस्त कराने के लिए हाइकोर्ट में अपील कर मुकदमा लड़ना भी शिकायतकर्ता महिला के लिए मानसिक यंत्रणा है.’
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तलाक का एकतरफा आदेश हासिल करना क्रूरता : कोर्ट
नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने उस व्यक्ति को कोई भी राहत देने से इनकार किया जिसने पत्नी से इकतरफा तलाक का आदेश लिया था. कोर्ट ने कहा कि उसका कृत्य महिला के प्रति ‘मानसिक क्रूरता और प्रताड़ना है.’ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजी) विकास ढल ने पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जिसमें […]
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