नियम तोड़ने पर पांच साल की सजा के साथ जुर्माना भीअवैध खनन भी होगा संज्ञेय अपराध नयी दिल्ली. प्रस्ताविक खान विधेयक के मसौदे मंे खनिज उत्खनन गतिविधियांे मंे नियमांे का उल्लंघन करने वालांे को न केवल लंबी अवधि के कारावास, बल्कि 20 गुना ज्यादा जुर्माने का भी प्रावधान हैं. खनिज क्षेत्र के विनियमन के लिए 57 साल पुराने कानून मंे संशोधनांे के लिए तैयार विधेयक के मसौदे मंे कानून का उल्लंघन करने वालांे पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जो मौजूदा जुर्माने की तुलना मंे 20 गुना अधिक है. हालांकि प्रस्तावित खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) (संशोधन) विधेयक, 2014 खनन कंपनियांे द्वारा प्रभावित लोगांे के साथ मुनाफे मंे 26 प्रतिशत भागीदारी के मुद्दे पर चुप है. यह प्रावधान पिछले एमएमडीआर विधेयक की जगह तैयार किया गया है, जिसका समय खत्म हो चुका है. इसमंे अधिसूचित खनिजांे के अवैध खनन को संज्ञेय अपराध बनाने का भी प्रावधान है.विधेयक के मसौदे के अनुसार उल्लंघन करने वालांे को पांच साल तक की सजा या पांच लाख रुपये जुर्माना या दोनांे लगाया जा सकता है. मौजूदा प्रावधानांे मंे अधिकतम दो साल की सजा या 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. या फिर नियमांे के उल्लंघन, अवैध खनन अथवा अतिक्रमण के मामले मंे सजा व जुर्माना दोनांे लगाया जा सकता है. इसके साथ ही संशोधित विधेयक मंे खनिजांे के अवैध खनन को संज्ञेय अपराध बनाने का भी प्रस्ताव है.
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प्रस्तावित खनन बिल का मसौदा तैयार
नियम तोड़ने पर पांच साल की सजा के साथ जुर्माना भीअवैध खनन भी होगा संज्ञेय अपराध नयी दिल्ली. प्रस्ताविक खान विधेयक के मसौदे मंे खनिज उत्खनन गतिविधियांे मंे नियमांे का उल्लंघन करने वालांे को न केवल लंबी अवधि के कारावास, बल्कि 20 गुना ज्यादा जुर्माने का भी प्रावधान हैं. खनिज क्षेत्र के विनियमन के लिए […]
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