नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने देश में पंजीकृत सभी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के बारे में एकत्र विवरण दाखिल करने के लिए सीबीआइ को चार सप्ताह का समय दिया. ब्यूरो को यह भी बताना है कि क्या ये संगठन संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष बैलेंस शीट दाखिल कर रहे हैं. चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली पीठ ने सोमवार को सीबीआइ से कहा कि उन राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा जाये, जो कोर्ट के आदेश के बावजूद जानकारी मुहैया नहीं करा रहे हैं. वह अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा 2011 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. सीबीआइ के वकील ने कोर्ट को बताया कि अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और पंजाब जैसे कई राज्यों ने अभी तक इस बारे में जवाब नहीं दिया है.
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एनजीओ का ब्योरा देने के लिए सीबीआइ को चार सप्ताह का वक्त
नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने देश में पंजीकृत सभी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के बारे में एकत्र विवरण दाखिल करने के लिए सीबीआइ को चार सप्ताह का समय दिया. ब्यूरो को यह भी बताना है कि क्या ये संगठन संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष बैलेंस शीट दाखिल कर रहे हैं. चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली […]
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