24 नवंबर तक मांगा जवाबइलाहाबादमौलाना आजाद पुस्तकालय में छात्राओं को प्रवेश की इजाजत नहीं देने के मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति को नोटिस जारी कर 24 नवंबर तक जवाब देने को कहा है. चीफ जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ एवं जस्टिस पीकेएस बघेल की पीठ ने कानूनी प्रशिक्षु एवं कार्यकर्ता दीक्षा द्विवेदी की जनहित याचिका पर कुलपति को नोटिस जारी किया. दीक्षा ने बताया कि कोर्ट ने स्नातक छात्राओं को पुस्तकालय में प्रवेश नहीं दिये जाने पर अप्रसन्नता जतायी. कोर्ट ने कहा कि यह विश्वविद्यालय प्रशासन का दायित्व है कि वह उन्हें प्रवेश की अनुमति दे और ऐसा करने में जो भी समस्या आये, उसे दूर किया जाये. यचिका में आरोप लगाया गया है कि एएमयू के कुलपति लेफ्टिनंेट जनरल जमीरुद्दीन शाह छात्राओं को पुस्तकालय में प्रवेश से इनकार करके उनके प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं.इधर, छात्र संघ ने की शिक्षा मंत्री की निंदा, कहाशिक्षा और इतिहास पर छाये भगवाकरण के काले बादलएएमयू के नवनिर्वाचित छात्र संघ के नेताओं ने विश्वविद्यालय में महिला अधिकारों के सिलसिले में कुलपति के बयान को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बयान की निंदा की. कहा कि यह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और उसके विशेष दर्जे से छेड़छाड़ की कोशिश है. छात्र संघ के अध्यक्ष अब्दुल्ला अज्जाम ने कहा कि देश पर इस वक्त शिक्षा और इतिहास के भगवाकरण के काले बादल छाये हैं. ऐसे में भाईचारे की वकालत करनेवाले लोगों को अपनी आवाज और बुलंद करनी होगी.
एएमयू के कुलपति को हाइकोर्ट का नोटिस
24 नवंबर तक मांगा जवाबइलाहाबादमौलाना आजाद पुस्तकालय में छात्राओं को प्रवेश की इजाजत नहीं देने के मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति को नोटिस जारी कर 24 नवंबर तक जवाब देने को कहा है. चीफ जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ एवं जस्टिस पीकेएस बघेल की पीठ ने कानूनी प्रशिक्षु एवं […]
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