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नशे में ड्राइविंग का नुकसान झेल रहा समाज : कोर्ट

नयी दिल्ली. शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में एक व्यक्ति की चार दिन कैद की सजा माफ करने से इनकार करते हुए दिल्ली की कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों की वजह से ‘समाज को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है.’ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गिरीश कठपालिया ने दिल्ली निवासी संजीव दुआ की अपील […]

नयी दिल्ली. शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में एक व्यक्ति की चार दिन कैद की सजा माफ करने से इनकार करते हुए दिल्ली की कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों की वजह से ‘समाज को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है.’ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गिरीश कठपालिया ने दिल्ली निवासी संजीव दुआ की अपील खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गयी सजा निरस्त करने और उस (दुआ) पर सिर्फ जुर्माना लगाने से और अधिक नुकसान होगा क्योंकि वह अपने अपराध की गंभीरता को नहीं समझेगा. इससे समाज में गलत संदेश जायेगा, जो कि शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों के कारण बहुत नुकसान उठा रहा है. नशे में वाहन चलाने के मामलों में प्राय: पीडि़तों की मौत हो जाती है या वे जीवन भर के लिए अपंग हो जाते हैं.

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