रांची: जीइएल चर्च नॉर्थ वेस्ट डायसिसन काउंसिल ने चर्च विरोधी कार्यो के आरोप में डिबडीह मंडली के नवीन मुंडू, शोभा टोपनो, सुशील भेंगरा, बिलकन डांग, इवेन तिग्गा, अमर तिग्गा, पादरी जॉन कंडुलना (सेनि), विमल होरो, किशोर सांगा व बिरेन होरो के खिलाफ चर्च संविधान के अनुसार कार्रवाई का निर्णय लिया है.
आरोप है कि इन्होंने डिबडीह चर्च के ज्योति शिखर उच्च विद्यालय को मिलने वाले सरकारी अनुदान पर रोक लगाने के लिए राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, उपायुक्त, एसडीओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक समेत आठ सरकारी विभागों से आग्रह किया था. डिबडीह मंडली के सचिव पर चर्च की जमीन बेचने का बेबुनियाद आरोप भी लगाया गया. चर्च के अंदर ही उचित मंच पर शिकायत नहीं की.
बैठक की अध्यक्षता बिशप अमृत जय एक्का ने की. सचिव सेनेत कुल्ला, जोलजस एक्का, रेव्ह सीएबी नाग, नूरजन टोपनो, रेव्ह ओनोल कुल्लू, विभिन्न मंडलियों के पादरी व सदस्य मौजूद थे. बैठक गोस्सनर थियोलॉजिकल कॉलेज सभागार में संपन्न हुई.
दो चर्चो के निर्माण को स्वीकृति
बैठक के दौरान पदमपुर मंडली व डालटनगंज के शाहपुर में नये गिरजाघर के निर्माण को स्वीकृति दी गयी. रेव्ह डॉ मार्सेलन बागे की अध्यक्षता में आर्बिट्रेशन कमेटी का गठन किया गया. दिल्ली में पदस्थापित पादरी वरुण विश्वास को पीएचडी की डिग्री मिलने पर सदन द्वारा अभिनंदन भी किया गया.