कोयला घोटाला पर अदालत का निर्देश एजेंसियां, नयी दिल्लीविशेष अदालत ने सीबीआइ को निर्देश दिया कि वे उस कोयला खान आवंटन मामले की और जांच करें, जिनमें नवभारत पावर लिमिटेड (एनपीपीएल) और इसके अधिकारी शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि इस मामले में जांच एजेंसी ने दो अंतिम रपट दाखिल कर दी थी. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने इस मामले में आगे जांच का आदेश दिया और जांच एजेंसी को 16 दिसंबर को प्रगति रपट पेश करने को कहा. अदालत ने कहा कि अलग से विस्तृत आदेश के जरिये मामले को आगे जांच के लिए भेजा गया. मामले में प्रगति रपट पेश करने के लिए अब 16 दिसंबर की तारीख तय की गयी है.’ सीबीआइ ने एनपीपीएल, इसके प्रबंध निदेशक एवं उप चेयरमैन हरीश चंद्र प्रसार और चेयरमैन पी त्रिविक्रमा प्रसाद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. जांच एजेंसी ने मामले में पूरक अंतिम रपट भी यह कहते हुए पेश कर दी थी कि इन सरकारी अधिकारियों द्वारा किये गये अपराध की कोई पुष्टि नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी वकील आरएस चीमा हालांकि पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और दो अन्य सेवारत सरकारी अधिकारियों को सीबीआइ द्वारा क्लीन चिट देने पर असहमति जताई थी. चीमा के अनुसार इन अधिकारियों ने कंपनी को गैरकानूनी तरीके से कोयला खानों का आवंटन किया.
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सीबीआइ आगे की करे जांच
कोयला घोटाला पर अदालत का निर्देश एजेंसियां, नयी दिल्लीविशेष अदालत ने सीबीआइ को निर्देश दिया कि वे उस कोयला खान आवंटन मामले की और जांच करें, जिनमें नवभारत पावर लिमिटेड (एनपीपीएल) और इसके अधिकारी शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि इस मामले में जांच एजेंसी ने दो अंतिम रपट दाखिल कर दी थी. सीबीआइ के विशेष […]
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