रांची: चारा घोटाले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने आज कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र से जुड़े 37 करोड़, 70 लाख रुपये के एक मामले में वह अपना फैसला 15 जुलाई को सुनायेगी.
केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू और जगन्नाथ मिश्र से जुड़े चाईबासा कोषागार से सैंतीस करोड़, सत्तर लाख रुपये अवैध ढंग से निकालने के मामले में अपने फैसले की तिथि 15 जुलाई निर्धारित कर दी.
अदालत के फैसले के तय दिन लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र और अनेक अन्य राजनीतिज्ञों और आईएएस अधिकारियों समेत कुल 44 आरोपियों को न्यायाधीश के समक्ष पेश होना होगा. इस मामले में दोषी करार दिये जाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है.
विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को आवश्यक समझने पर अपनी लिखित बहस या अन्य कोई प्रतिवेदन एक जुलाई तक अदालत में दाखिल करने के निर्देश दिये. इससे पूर्व चारा घोटाले के रांची में चल रहे कुल 53 मामलों में से 44 में सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुना चुकी है.
पंद्रह जुलाई को यदि इस मामले में फैसला आया तो चारा घोटाले का यह 45 वां निर्णीत मामला होगा.कुल 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में 63 में से 53 मामले झारखंड अलग राज्य बनने के बाद रांची स्थानांतरित हुए थे.
लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर आधा दर्जन मामलों में आरोपी बनाये गये थे जिनमें आय से अधिक संपत्ति का एक मामला पटना में था जिसमें वह बरी किये जा चुके हैं.इसके अलावा अन्य पांच मामले उनके खिलाफ रांची में सुने जा रहे हैं और उनमें से आर सी 20 ए-96 पहला मामला होगा जिसमें अदालत अपना फैसला सुनायेगी.