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पीड़तों ने साजिशकर्ताओं से मांगा 68 करोड़ डॉलर का मुआवजा

मुंबई हमलाएजेंसियां, वाशिंगटनवर्ष 2008 में हुए मुंबई हमलों के नौ अमेरिकी एवं इस्राइली पीडि़तों ने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद समेत इस आतंकी हमले की साजिश रचनेवाले अन्य पाकिस्तानी साजिशकर्ताओं से 68.8 करोड़ डॉलर के मुआवजे की मांग की है. न्यू यॉर्क की एक अदालत के समक्ष 30 और 31 अक्तूबर को एक बार फिर दी […]

मुंबई हमलाएजेंसियां, वाशिंगटनवर्ष 2008 में हुए मुंबई हमलों के नौ अमेरिकी एवं इस्राइली पीडि़तों ने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद समेत इस आतंकी हमले की साजिश रचनेवाले अन्य पाकिस्तानी साजिशकर्ताओं से 68.8 करोड़ डॉलर के मुआवजे की मांग की है. न्यू यॉर्क की एक अदालत के समक्ष 30 और 31 अक्तूबर को एक बार फिर दी गयी याचिका में मुंबई हमलों के नौ पीडि़तों ने जमात-उद-दावा और लश्करे तैयबा के खिलाफ ‘ज्यूरी द्वारा मुकदमा’ चलाये जाने एवं ‘फैसला सुनाये जाने’ की मांग की है. उन्होंने हाफिज सईद, लश्करे तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी, साजिद माजिद, आजम चीमा और पाकिस्तान के दो अन्य नागरिकों मेजर इकबाल एवं मेजर समीर अली के खिलाफ ‘ज्यूरी द्वारा मुकदमा’ चलाये जाने एवं ‘फैसला सुनाये जाने’ की मांग की है. उनके अटॉर्नी के अनुसार, ‘ज्यूरी द्वारा मुकदमा’ चलाये जाने, ‘फैसला सुनाये जाने’ और 68.8 करोड़ डॉलर के मुआवजे की मांग न्यू यॉर्क के पूर्वी जिला न्यायालय के समक्ष एक नवंबर 2013 में की गयी थी. अदालत के समन जमात-उद-दावा, लश्करे तैयबा और पाकिस्तान में मौजूद अन्य प्रतिवादियों को सौंपे गये थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया.यह मुआवजा उन सात लोगों के परिवारों ने मांगा है जो इस हमले में लश्करे तैयबा के आतंकियों के हाथों निर्ममता से मारे गये थे. इसके अलावा मुआवजा मांगनेवालों में दो वे लोग भी हैं, जो इस हमले में घायल हुए थे. 26 नवंबर को हुए मुंबई हमले के अमेरिकी और इस्राइली पीडि़तों ने पहली बार 19 नवंबर 2010 को अपने केस दायर किये थे.

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