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रिपोर्ट का अध्ययन कर जवाब दें : हाइकोर्ट

प्रार्थी को दिया निर्देशवाहन प्रदूषण को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट पेशमामला रांची शहर में वाहनों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को रांची शहर में वाहनों से हो रहे प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन […]

प्रार्थी को दिया निर्देशवाहन प्रदूषण को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट पेशमामला रांची शहर में वाहनों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम कारांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को रांची शहर में वाहनों से हो रहे प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने प्रार्थी से कहा कि गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन करें. खंडपीठ ने अध्ययन कर सुझाव के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. रिपोर्ट में दीर्घकालीन व अल्पकालीन सुझाव शामिल हैं. रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि राजधानी में 10 वर्ष से अधिक पुराने टेंपो तथा 15 वर्षों से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद करने का सुझाव दिया गया है. पॉलीथिन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया गया है. प्रेशर हॉर्न पर रोक लगाने का सुझाव दिया गया है. सभी पेट्रोल पंपों में प्रदूषण की जांच की व्यवस्था करने की बात कही गयी. ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रजनीश मिश्रा ने जनहित याचिका दायर की है. कहा गया है कि रांची शहर में वाहनों से हो रहे प्रदूषण का जन जीवन पर असर पड़ रहा है. प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया गया है.

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