रांची : एसडीजेएम आरके मिश्र की अदालत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास, सरयू राय सहित छह कार्यकर्ताओं को जमानत दी है. जमानत मिलनेवाले अन्य चार लोगों में संजय सेठ, शेखर अग्रवाल, संजय अग्रवाल, व सत्य नारायण सिंह शामिल हैं. सभी को पांच पांच हजार के निजी मुचलके पर रिहा किया गया.
इन पर 21 नवंबर 2013 को अशोक नगर स्थित नेशनल हाइवे के क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष धरना देने का मामला दर्ज किया गया था. धारा 147, 149, 447, 427 के तहत मामला दर्ज हुआ था. मामले में दो अन्य आरोपियों दुखा भगत व दिनेश उरांव को जमानत नहीं मिल पायी है. सभी आरोपियों ने टाटा रांची नेशनल हाइवे की मरम्मत की मांग को लेकर कार्यालय के समक्ष धरना दिया था. इस दौरान कार्यालय में हल्की तोड़फोड़ भी की गयी थी.