रांची: अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा दी गयी है. अब छह लाख रुपये वार्षिक से अधिक आय वाले क्रीमी लेयर की श्रेणी में आयेंगे. इस आय वर्ग वाले लोगों के आश्रितों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.
यह निर्णय केंद्र सरकार ने 27 मई को ही लिया था. केंद्रीय कार्मिक मंत्रलय ने इससे संबंधित एक आदेश जारी किया था. इसका हवाला देते हुए राज्य के कार्मिक विभाग ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर क्रीमी लेयर की नयी श्रेणी के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है.
राज्य सरकार व केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए चयनित विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा. झारखंड द्वारा इस आशय का आदेश जारी नहीं किये जाने की वजह से ओबीसी संवर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के समय आरक्षण को लेकर विवाद था.