नयी दिल्ली. सूचना के अधिकार के तहत पति या पत्नी को एक-दूसरे की वित्तीय सूचनाएं हासिल करने का हक नहीं है. केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि सरकारी अधिकारी भी आरटीआइ कानून के तहत पति या पत्नी की वित्तीय सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं कर सकते. सूचना आयोग ने यह अहम फैसला धीरज कपूर नाम के एक व्यक्ति के अर्जी पर दिया है, जिसका अपनी पत्नी के साथ कानूनी विवाद चल रहा है. धीरज ने आरटीआइ कानून के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अपनी पत्नी के वेतन का ब्योरा, कटौती, खर्च और उसके घर के पते की जानकारी मांगी थी.
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पति-पत्नी भी नहीं जान सकते एक दूजे की हैसियत
नयी दिल्ली. सूचना के अधिकार के तहत पति या पत्नी को एक-दूसरे की वित्तीय सूचनाएं हासिल करने का हक नहीं है. केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि सरकारी अधिकारी भी आरटीआइ कानून के तहत पति या पत्नी की वित्तीय सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं कर सकते. सूचना आयोग ने यह अहम फैसला धीरज कपूर नाम […]
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