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हाइकोर्ट ने अनुसंधानकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया

गुमला एसपी व देवघर एसपी सशरीर हाजिर हुएरांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुसंधान में लापरवाही बरतने पर पुलिस को फटकार लगायी. साथ ही गुमला के एसपी को मामले के अनुसंधानकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की सुनवाई […]

गुमला एसपी व देवघर एसपी सशरीर हाजिर हुएरांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुसंधान में लापरवाही बरतने पर पुलिस को फटकार लगायी. साथ ही गुमला के एसपी को मामले के अनुसंधानकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की सुनवाई दो माह के लिए स्थगित कर दी. सुनवाई के दौरान गुमला एसपी भीमसेन टुटी और देवघर के एसपी राकेश बंसल सशरीर हाजिर हुए. अदालत ने पूछे गये सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने पर नाराजगी प्रकट की. बताया गया कि अगस्त 2013 में रीना कुमारी की हत्या का मामला दर्ज किया गया था. पोस्टमार्टम के बाद बिसरा सुरक्षित रख लिया गया. उसे जांच के लिए भेजा जाना था. रीना कुमारी के बिसरा की जगह पर सोनू कुमार गोप का बिसरा जांच के लिए भेज दिया गया. अनुसंधानकर्ता बीके सिन्हा ने बिना बिसरा जांच रिपोर्ट प्राप्त किये ही निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. इस पर अदालत ने तत्कालीन व वर्तमान पुलिस अधीक्षक को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमित गुप्ता (मृतक का पति) की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी थी.

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