मुजफ्फरनगर. उत्तर प्रदेश व्यापार कर विभाग ने यहां आयुर्वेदिक सामान की बिक्री पर कथित रूप से कर न चुकाने के मामले में पतंजलि योगपीठ पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. व्यापार कर विभाग के सहायक आयुक्त संजय सिंह ने बताया कि असम की बजाय हाल में यहां बेचे जा रहे आयुर्वेदिक सामान पर संयुक्त आयुक्त पीएन पांडेय द्वारा 10 लाख 70 हजार रुपये के कर का आकलन किये जाने के बाद जुर्माना लगाया गया. इस सामान की असम में बिक्री के लिए परमिट मिला था. उन्होंने बताया कि योग गुरु रामदेव द्वारा संचालित ट्रस्ट पतंजलि ब्रांड की आयुर्वेदिक दवाओं और सामान से भरे एक ट्रक को एक पखवाड़ा पहले विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा था. सामान जब्त करने के बाद यह कार्रवाई की गयी.
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पतंजलि ट्रस्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना
मुजफ्फरनगर. उत्तर प्रदेश व्यापार कर विभाग ने यहां आयुर्वेदिक सामान की बिक्री पर कथित रूप से कर न चुकाने के मामले में पतंजलि योगपीठ पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. व्यापार कर विभाग के सहायक आयुक्त संजय सिंह ने बताया कि असम की बजाय हाल में यहां बेचे जा रहे आयुर्वेदिक सामान पर […]
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